राइट आॅफ प्राइवेसीः बिना आधार के मैन्यूअली आयकर रिटर्न दाखिल कर विरोध जता रहे लोग
नयी दिल्लीः केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं से आधार को जोड़ दिया है. सरकार आधार को जरूरी दस्तावेज बनाना चाहती है, तो वहीं कुछ लोग इसे निजता का हनन बता रहे हैं. सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने बिना आधार […]
नयी दिल्लीः केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं से आधार को जोड़ दिया है. सरकार आधार को जरूरी दस्तावेज बनाना चाहती है, तो वहीं कुछ लोग इसे निजता का हनन बता रहे हैं. सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने बिना आधार को पैन से लिंक किये ही आयकर रिटर्न भरने का दूसरा तरीका निकाल लिया.
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केंद्र सरकार ने जहां आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया, लेकिन इसे निजता के अधिकार का हनन बताकर लोगों ने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया हैं. कुछ लोगों ने जहां 30 जून से पहले आयकर रिटर्न भर लिए तो कुछ लोगों ने इसे मैन्युअली भरकर अपना विरोध दर्ज करवाया है. अंग्रेजी के अखबार टाइम्स आॅफ इंडिया की एक की रिपोर्ट के अनुसार, काफी लोगों ने ऑफलाइन आईटीआर भरकर आधार की अनिवार्यता का विरोध किया है. गौरतलब है कि ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन आईटीआर के लिए आयकर विभाग ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है.
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हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने तय समयसीमा में आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है. ऐसे लोग भी मैन्यूअली आयकर रिर्टन भर रहे हैं. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ 5 लाख तक की रिटर्न फाइल करने वालों के पास ही है. आयकर विभाग के नये नियम के अनुसार, 5 लाख से अधिक आय वालों को अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन ही भरना होगा और अपना आधार नबंर पैंन से लिंक करवाना होगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कई लोगों के ऑफलाइन आईटीआर को रिजेक्ट कर दिया गया है. हालांकि, अधिकारी इसे तकनीकी खामी बता रहे हैं. आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता की छूट उन लोगों को दी थी, जिनके पास आधार नहीं था. बाकी लोगों के लिए आरटीआई भरने के लिए आधार जरूरी है. इधर, केंद् सरकार ने आयकर नियम 139AA के तहत आईटी-रिटर्न के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. इसे 1 जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है.
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