1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए नये नियम की क्यों पड़ी जरूरत

Petrol Diesel News: दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बैन के दायरे में होंगे. यह कदम वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है और इसे दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

Petrol Diesel News: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा (No Petrol Diesel for Old Vehicles). यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वाॅलिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लिया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.

इस नियम के तहत, दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाये गए हैं, जो वाहनों की उम्र की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे. यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है.

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Petrol Diesel News: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी

दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी की है. इसके अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों को स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना होगा जिसमें लिखा होगा कि पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. साथ ही, पंप कर्मचारियों को इस नियम की जानकारी दी जाएगी और उन्हें ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना करना होगा.

दिल्ली में यह नियम लागू होने के बाद, इसे चरणबद्ध तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से यह नियम पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रभावी होगा.

इस कदम का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है, जो खासकर सर्दियों में गंभीर रूप ले लेता है. पुराने वाहन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं और इस प्रतिबंध से प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.

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By Rajeev kumar

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