हाइवे पर प्लॉट है? जानें कितनी दूरी पर बना सकते हैं मकान या दुकान

Highway House Distance Rules: हाइवे किनारे घर या दुकान बनाने से पहले जानें कितनी दूरी छोड़नी जरूरी है और क्या कहते हैं सरकारी नियम

Highway House Distance Rules: अगर आपके पास हाइवे के पास कोई प्लॉट है और आप उस पर मकान या दुकान बनाने का सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए. सरकार ने इसके लिए सख्त नियम तय किये हैं. सुरक्षा, सड़कचौड़ीकरण और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह दूरी बेहद अहम है.

चौड़ीकरण में टूट सकते हैं मकान

शहर और ट्रैफिक लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में सरकार को हाइवे चौड़ा करना पड़ताहै. कई बार सड़क से सटे मकान और दुकानें तोड़ दी जाती हैं. मुआवजा मिलता है, लेकिन घर टूटने का दर्द कौन झेलना चाहेगा. यही वजह है कि सड़क से दूरी छोड़कर ही निर्माण करना समझदारी है.

हर राज्य के अलग नियम

हाइवे किनारे निर्माण को लेकर हर राज्य की नगर निगम और नगरपालिका अपने नियम बनाती हैं. कई बार राज्य सरकार और NHAI भी दिशा-निर्देश जारी करते हैं. इसलिए निर्माण से पहले स्थानीय निकाय से जानकारी लेना जरूरी है.

NOC और दूरी का नियम

अगर आप हाइवे किनारे घर या दुकान बनाना चाहते हैं तो पहले संबंधित विभाग से NOC लेना अनिवार्य है. मौजूदा नियमों के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण किया जा सकता है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर यह दूरी 60 फीट और साधारण डिस्ट्रिक्ट रोड पर 50 फीट तय की गई है.

40 मीटर तक निर्माण पर रोक

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के मुताबिक हाइवे की मध्य रेखा से 40 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं 75 मीटर तक का दायरा भी बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

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By Rajeev kumar

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