Pakistan: इमरान खान की रद्द हो सकती है जमानत, इस कारण पूर्व पाक पीएम से नाराज है कोर्ट

Pakistan: पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से हटाए जाने के बाद से खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पाकिस्तान की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अलग-अलग अदालती सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर नाखुशी जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की चेतावनी दी है. पिछले साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा दायर हत्या के प्रयास के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस आमेर फारूक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है. साथ ही कोर्ट ने खान को आज ही अदालत में पेश होने को कहा.

खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से हटाए जाने के बाद से खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. कई मामलों में खान (70) को हाई कोर्ट द्वारा इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वह कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहेंगे, जिस पर खान ने सहमति जताई थी. जस्टिस फारूक ने अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाखुशी जताने के बाद उन्हें आज ही कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर खान आज ही कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.

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