अमेरिका में समलैंगिक विवाह करने वालों को भी मिलेगा बराबर का कर लाभ

वाशिंगटन : अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने समलैंगिक विवाह को कर कानून के तहत मान्यता दे दी है. इससे ऐसे विवाह बंधन में बंधे जोड़े में दोनों को कर कानून के तहत बरबार का लाभ मिलेगा.अमेरिका के वित्त विभाग और अंतरिक राजस्व सेवा(आईआरएस )ने कल इस आशय का निर्णय दिया. यह निर्णय समलैंगि विवाह को मान्यता […]

वाशिंगटन : अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने समलैंगिक विवाह को कर कानून के तहत मान्यता दे दी है. इससे ऐसे विवाह बंधन में बंधे जोड़े में दोनों को कर कानून के तहत बरबार का लाभ मिलेगा.अमेरिका के वित्त विभाग और अंतरिक राजस्व सेवा(आईआरएस )ने कल इस आशय का निर्णय दिया. यह निर्णय समलैंगि विवाह को मान्यता देने या मान्यता न देने वाली दोनों प्रकार की व्यवस्था के तहत रह रहे लोगों के लिए समान रुप से मान्य होगा.

वित्त मंत्री जैकब जे ल्यू ने कहा कि इसके जरिए सभी अमेरिकियों को संघीय कर कानून के तहत फायदे और सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है.इस नियम के तहत समलैंगिक दंपति को भी आय, उपहार और संपत्ति कर कानून के तहत किसी सामान्य दंपति के रुप में ही देखा जाएगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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