इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में पुलिस अधिकारियों को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.
रावलपिंडी स्थित अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने बलूचिस्तान पुलिस के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें बुगती मामले की जांच में मुशर्रफ को भी शामिल करने की मांग की गई थी. साल 2006 में बुगती के खिलाफ चलाए गए अभियान के समय मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे. इसी मामले को लेकर बलूचिस्तान की एक अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ साल 2011 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में मुशर्रफ के कार्यकाल के वक्त गृह मंत्री रहे आफताब अहमद खान शेरपो क्वेटा स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए जो बुगती मामले की सुनवाई कर रही है. शेरपो ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें इस मामले में आगे की सुनवाई में निजी तौर पर उपस्थित रहने से मुक्त रखा जाए. अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मई तक के लिए स्थगित कर दी.
