सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर नहीं बननी चाहिये कोई भी फिल्म, दिवंगत एक्टर के पिता ने न्यायालय का किया रुख

Sushant Singh Rajput News: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब 3 साल बीते चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं. हालांकि अब एक्टर के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया.

Sushant Singh Rajput News: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म की ‘ऑनलाइन स्ट्रीमिंग’ पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया. के.के सिंह ने अपने दिवंगत बेटे के जीवन पर फिल्म बनाकर उन पर ‘अनुचित व्यावसायिक लाभ’ लेने का आरोप लगाया है.

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्टर की फिल्म पर रोक लगाने की मांग

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के उपनगरीय बांद्रा में 14 जून, 2020 को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. इस घटना ने सबको सदमे में डाल दिया था. फैंस आज भी उनके न्याय के लिए लड़ते रहते हैं. एकल न्यायाधीश ने पिछले महीने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अर्जी खारिज कर दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन मंच पर प्रसारित की जा रही है और इसमें मानहानिकारक बयान, समाचार आलेख हैं और यह सुशांत सिंह राजपूत के ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन करती है.

एसएसआर के जीवन पर आधारित फिल्में बनाने का नहीं है किसी को हक

अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील वरुण सिंह ने दलील दी कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत (एसएसआर) के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होने के अलावा, उनके जीवन पर आधारित फिल्म परिवार के सदस्यों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद निजता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि मामला विचाराधीन है और प्रतिवादियों से अपील पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. एक्टर के पिता ने अपील में कहा है कि कई लोग उचित सहमति के बिना एसएसआर के जीवन पर आधारित फिल्में, वेब-सीरीज और किताबें लिख रहे हैं.

सुशांत सिंह राजपूत मामले की इस दिन होगी अगली सुनवाई

उन्होंने कहा कि उन्हें ‘अपने दिवंगत बेटे की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार’ है. साथ ही उन्हें ‘अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार’ है. उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश ने अंतरिम राहत के अनुरोध संबंधी अर्जी को खारिज करते हुए कानून की अवहेलना की है. एकल न्यायाधीश ने 11 जुलाई को व्यवस्था दी थी कि मौजूदा प्रकरण में अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वादी ने गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के ‘विरासत में मिले’ अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया था, जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित थे, जो अब जीवित नहीं हैं. उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2021 में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था. इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

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सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब तक है मिस्ट्री

बता दें कि 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह राजपूत ने महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका शव मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में छत के पंखे से लटकते हुए मिला था. मुंबई पुलिस ने एक जांच शुरू की, जिसमें कहा गया कि मौत को आत्महत्या माना जा रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण “फांसी के कारण दम घुटना” था. ऑटोप्सी डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम जांच से 10 से 12 घंटे पहले मौत का समय बताया था. हालांकि दिवंगत एक्टर के परिवार ने पटना में, पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें रिया चक्रवर्ती और पांच अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया. 31 जुलाई को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिया चक्रवर्ती, उनके माता-पिता और सहयोगियों की ओर से एक्टर के बैंक खातों से उसके पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया. 19 अगस्त 2020 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की राष्ट्रीय सरकार की शीर्ष जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का नियंत्रण लेने की अनुमति दी. सीबीआई को भविष्य में इस संबंध में दर्ज किसी भी मामले को देखने का आदेश दिया. (भाषा इनपुट के साथ)

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By Ashish lata

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पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने प्लस न्यूज से की, जहां बिहार में एंकर और रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए कई महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार कीं. फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यू भी किए. इसके बाद उन्होंने एबीपी न्यूज और ईटीवी भारत जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी अलग-अलग भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दीं.

शिक्षा

आशीष लता ने पटना विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग, रिसर्च और जर्नलिज्म के 5Ws + 1H सिद्धांतों पर उनकी मजबूत पकड़ है. यही वजह है कि उनका कंटेंट भरोसेमंद, संतुलित और पाठकों के लिए उपयोगी माना जाता है.

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