ज्ञानवापी मस्जिद-विश्वनाथ मंदिर विवादः कल का दिन महत्वपूर्ण, दोपहर 12 बजे आएगा कोर्ट का फैसला

Varanasi Gyanvapi Masjid case: श्रृंगार गौरी - ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अधिवक्ता कमीशन बदलने की सुनवाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट कल दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा.

Varanasi Gyanvapi Masjid case: श्रृंगार गौरी – ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अधिवक्ता कमीशन बदलने की सुनवाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट कल दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा. दोनो पक्षों की सुनवाई पुरी होने के बाद वीडियोग्राफी व सर्वे कराए जाने के आदेश को भी लेकर कोर्ट ने कल की ही तिथि नियत की है.

वादी पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कोर्ट में सुनवाई पुरी होने के बाद बाहर निकलते हुए मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रतिवादी पक्ष की पूरी कोशिश की अपनी दलीलों से सर्वे को रोकने व टालने की थी. जब तक वीडियोग्राफी व सर्वे नही होगा तब तक हम अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करेंगे और प्रतिवादी पक्ष किस आधार पर हमें ग़लत साबित करेगा. इसके लिए सर्वे होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सारे साक्ष्य तो बाहर आये यदि मन्दिर का साक्ष्य आया तो आप पीछे हट जाइएगा और यदि मस्जिद का साक्ष्य आया तो हम पीछे हट जाएंगे.

Also Read: ताजमहल विवाद में भाजपा सांसद दिया कुमारी के बयान से आया नया ट्विस्ट, कहा-हमारी जमीन पर बना है ताज

कोर्ट ने सभी की बात सुनते हुए 12 मई गुरुवार को इसपर फैसला सुनाने का आदेश दिया है. कोर्ट अधिवक्ता कमीशन बदला जाएगा या नहीं इसपर भी फैसला कल ही सुनाएगी. कल सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी. वादी पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्सेज एक्ट 1991 की अवहेलना की बात प्रतिवादी पक्ष की मान्य नहीं है, जब यही नही स्पष्ट है कि वह मन्दिर है या मस्जिद तो फिर इस एक्ट की अवहेलना की बात कहा से आ जाती है. इसका निर्णय न्यायालय करेगा. इसके बाद यह एक्ट लागु होगा. मुस्लिम पक्ष केवल कोर्ट में निर्रथक दलीलों को रख रहा है. जो बिंदु उन्हें कोर्ट के आदेश के पहले रखना चाहिए था, वह वे आदेश के बाद रख रहे हैं.

रिपोर्ट – विपिन सिंह

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >