साहिबगंज में 203 कारोबारियों पर 300 करोड़ का जुर्माना, 38 का सीटीओ रद्द, हाईकोर्ट पहुंचे पत्थर कारोबारी

अरशद नसर ने राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने को लेकर यह याचिका दायर की है. एनजीटी ने एक करोड़ से लेकर 36 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेश से लगाया है.

साहिबगंज: एनजीटी की नयी दिल्ली की प्रधान बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर की ओर से दायर याचिका (ओए 23/2017) पर सुनवाई के बाद साहिबगंज जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है. साथ ही 38 पत्थर कारोबारियों का सीटीओ रद्द कर दिया गया है. यह कार्रवाई पत्थर खदान संचालन में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर की गयी है.

अरशद नसर ने राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने को लेकर यह याचिका दायर की है. एनजीटी ने एक करोड़ से लेकर 36 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेश से लगाया है. जुर्माना व सीटीओ रद्द होने से पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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राहत पाने के लिए कोई हाईकोर्ट तो कोई एनजीटी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 8 अगस्त पर को होगी. इस पर सभी नजरें टिकी हैं.

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By Prabhat Khabar News Desk

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