धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड: सीबीआई की विशेष अदालत सजा पर आज सुनाएगी फैसला

धनबाद जज हत्याकांड मामले में आज सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दोषी करार हो चुके राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा की सजा पर अपना फैसला सुनाएगी. स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया है.

धनबाद : धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत छह अगस्त को मुजरिम राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा की सजा पर अपना फैसला सुनायेगी. 28 जुलाई को उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के दिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

सीबीआइ के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया है. याद रहे कि पिछले साल 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. वे सड़क किनारे वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी. इस घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गयी थी.

क्या कहा था अदालत ने

28 जुलाई 2022 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित होता है कि दोनों ने जान-बूझकर जज उत्तम आनंद की हत्या की. उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई, 2021 को न्यायाधीश उत्तम आनंद घर से सुबह पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गयी. बता दें कि फैसला सुनाये जाने के वक्त अदालत खचाखच भरी थी.

हर हत्‍याकांड में मोटिव या इंटेंशन होना जरूरी नहीं :

विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने कहा था, ‘हर हत्‍याकांड में कोई मो‍टिव या इंटेंशन हो, यह जरूरी नहीं. यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से किसी की मौत हो सकती है तो फिर इंटेंशन की जरूरत नहीं है. यह स्पष्ट है कि ऑटो से टक्‍कर मारी गयी और उत्तम आनंद की मौत हुई. रणधीर वर्मा चौक के सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट होता है और मैं पाता हूं कि ऑटो रिक्शा के सामने की सीट पर दो लोग बैठे थे.

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By Prabhat khabar news desk

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