Budaun News: छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा

Budaun News: बदायूं में छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही, उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

Badaun News: बदायूं की बिल्सी विधानसभा से पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को 2008 में बिल्सी की रहने वाली छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. योगेंद्र सागर वर्तमान में बिसौली विधानसभा से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता हैं. बता दें कि इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद हैं.

बिल्सी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को शनिवार को एक लड़की के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया. मामला साल 2008 का है, जिसमें एडीजे 9th कोर्ट ने सुनवाई के बाद पूर्व विधायक को जेल भेजने का आदेश दिया है. इसी केस में दो आरोपियों तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा को पूर्व में ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वह जेल में हैं.

Also Read: Kanpur News: कानपुर में 4 नवंबर तक चलने वाला दीपोत्सव मेला शुरू, महिलाओं को पसंद आ रही बनारसी साड़ियां

बता दें, योगेंद्र सागर 2008 में बिल्सी से बसपा के विधायक थे. वर्तमान में उनके बेटे कुशाग्र सागर बिसौली विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं.

Also Read: Kanpur News: विधायक जी को मनाने के लिए दौड़ पड़े एसपी साहब, वीडियो हो रहा वायरल

पूरे मामले पर सरकारी वकील मदन लाल राजपूत का कहना है कि यह एक 13 साल पुराना मामला है, जिसमें पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है. मामले में एक लंबे समय के बाद पीड़िता को न्याय मिला. मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पहले से ही जेल में हैं.

रिपोर्ट- आयुष तिवारी, कानपुर

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >