BSNL – JIO – Airtel और VI की नहीं चलेगी मनमानी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलने पर कंपनी देगी मुआवजा

BSNL JIO Airtel : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नये नियमों के तहत क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरा न करने पर जुर्माने की राशि 50000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. नियमों में ढील पाये जाने पर टेलीकॉम ऑपरेटर को यह जुर्माना भरना पड़ सकता है.

By Rajeev Kumar | August 4, 2024 3:40 PM
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BSNL JIO Airtel VI TRAI News: फोन पर नेटवर्क न आने की समस्या से आप भी कभी न कभी परेशान हुए होंगे. कई बार तो टेलीकॉम कंपनियों की यह सर्विस घंटों-घंटों तक बाधित रहती है. इसका खामियाजा ग्राहकों को उठाना पड़ता है. सर्विस कितने भी घंटे प्रभावित रहे, इससे सिर्फ और सिर्फ यूजर्स काे ही नुकसान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. वजह है दूरसंचार नियामक ट्राई की सख्ती.

एक लाख रुपये मुआवजा

दूरसंचार नियामक ट्राई ने नये सेवा गुणवत्ता मानकों को जारी किया है. इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने पर ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नये नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल रहने पर दंडात्मक राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है.

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सेवा की गुणवत्ता

नियामक ने संशोधित नियमों ‘पहुंच (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024’ के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, पांच लाख रुपये और 10 लाख रुपये की श्रेणीबद्ध जुर्माना प्रणाली शुरू की है. नये मानदंड तीन अलग-अलग विनियमों – बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं, और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का स्थान लेते हैं.

बिल में मिलेगी छूट

नये नियमों के मुताबिक, किसी जिले में नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में दूरसंचार परिचालकों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराये में छूट देनी होगी जबकि प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैधता बढ़ानी होगी. ट्राई ने कहा, ‘यदि कोई ऐसी नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रदाता अगले बिल में उसे जिले के पंजीकृत ग्राहकों को छूट देगा.’

इस स्थिति में नहीं मिलेगी राहत

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, नियामक यानी ट्राई, किराये में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क बाधा अवधि को एक पूर्ण दिन के रूप में गिनेगा. हालांकि, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में यह राहत नहीं मिलेगी.

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