मानिकतला विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव करायें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कोलकाता में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि मानिकतला से विधायक साधन पांडे के निधन के बाद से यह सीट खाली है. अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल विधायक साधन पांडे की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई थी.

कोलकाता.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कोलकाता में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि मानिकतला से विधायक साधन पांडे के निधन के बाद से यह सीट खाली है. अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल विधायक साधन पांडे की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई थी.

इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को शेड्यूल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार जल्द से जल्द उपचुनाव होंगे. चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि आयोग उपचुनाव कराने से पीछे नहीं हट रहा है. लेकिन 2024 में चल रहे आम चुनाव के कारण इसे तुरंत कराने में बाधा आ सकती है. उन्होंने तर्क दिया कि उपचुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया में चुनाव कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाने और अन्य रसद सहायता की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि, खंडपीठ ने चुनाव आयोग के वकील द्वारा प्रस्तुत कारणों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आयोग को जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का निर्देश दिया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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