संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक व अभिनेता सोहम चक्रवर्ती द्वारा रेस्तरां के मालिक की पिटाई के मामले में पुलिस को दस्तावेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. साथ ही न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने मामले की जांच विधाननगर सिटी पुलिस के खुफिया विभाग से कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, न्यायाधीश ने पुलिस को रेस्तरां के मालिक अनिसुल आलम की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने आलम की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सात जून की रात को हुई घटना के बाद से ही विधायक उन्हें धमकियां दे रहे हैं. उन्होंने मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारी से कराने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.
गौरतलब है कि उत्तर 24 परगना जिले में बारासात के जिला कोर्ट ने गुरुवार को सोहम चक्रवर्ती को अग्रिम जमानत दे दी थी. आरोप है कि सोहम चक्रवर्ती ने सात जून की रात पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आलम को पीट दिया था. घटना उसी परिसर की है, जहां पीड़ित का रेस्तरां है. उनकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी. चक्रवर्ती ने आलम को पीटने की बात स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि जब रेस्तरां के मालिक ने ””””””””अभिषेक बनर्जी को गालियां देनी शुरू की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका””””””””. रेस्तरां मालिक ने अभिषेक बनर्जी को गाली देने के आरोपों से इनकार किया है. उसने कहा : मैं अभिषेक बनर्जी का बहुत सम्मान करता हूं. एक्टर अपनी गलती छिपाने के लिए ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. आलम ने बताया कि विवाद तब हुआ, जब उन्होंने विधायक के ड्राइवर और उनके अंगरक्षक से उनकी पार्किंग में ””””””””अवैध रूप”””””””” से पार्क की गयी कार हटाने के लिए कहा था.
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