मामला स्थानांतरित करने की देवयानी की अर्जी खारिज

बालुरघाट : शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स मामला बालुरघाट अदालत से सीबीआइ अदालत में स्थानांतरित करने की देवयानी मुखर्जी की अर्जी खारिज हो गयी. बालुरघाट के एडीजे (प्रथम कोर्ट) निजामुद्दीन अहमद ने आदेश दिया कि सुनवाई बालुरघाट अदालत में ही होगी. इस मामले की सुनवाई के लिए सारदा चिटफंड के दो संचालकों सुदीप्त सेन और देवयानी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 2, 2019 2:05 AM

बालुरघाट : शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स मामला बालुरघाट अदालत से सीबीआइ अदालत में स्थानांतरित करने की देवयानी मुखर्जी की अर्जी खारिज हो गयी. बालुरघाट के एडीजे (प्रथम कोर्ट) निजामुद्दीन अहमद ने आदेश दिया कि सुनवाई बालुरघाट अदालत में ही होगी. इस मामले की सुनवाई के लिए सारदा चिटफंड के दो संचालकों सुदीप्त सेन और देवयानी मुखर्जी को कोलकाता से बालुरघाट लाया गया था. इसी दौरान देवयानी के वकील ने मामले को सीबीआइ कोर्ट में स्थानांतरित करने की अर्जी दी.

इसका विरोध करते हुए सुदीप्त सेन के वकील ने कहा कि सुदीप्त और तीन स्थानीय आरोपी चाहते हैं कि मामले की सुनवाई बालुरघाट अदालत में ही हो. इसके बाद अदालत ने देवयानी के वकील की अर्जी खारिज कर दी. शुक्रवार से इस मामले में गवाही शुरू हो गयी है.

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