नेता प्रतिपक्ष को मिली सशर्त रैली की अनुमति

आनंदपुर के नाजिराबाद में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर रैली निकालने की अनुमति न मिलने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को रैली की सशर्त अनुमति दे दी.

कोलकाता.

आनंदपुर के नाजिराबाद में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर रैली निकालने की अनुमति न मिलने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को रैली की सशर्त अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि श्री अधिकारी शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच मार्च निकाल सकते हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह मार्च गरिया शीतला मंदिर मोड़ से कमलगाछी मोड़ की ओर सड़क के बायीं ओर किया जा सकेगा, जिसमें अधिकतम दो हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. हालांकि, हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रैली नरेंद्रपुर थाने से 200 मीटर पहले ही समाप्त करनी होगी. उसी स्थान पर एक संक्षिप्त सभा की अनुमति दी गयी है. कोर्ट ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में उकसावे वाले या भड़काऊ बयान नहीं दिये जायेंगे.

साउंड सिस्टम का उपयोग भी ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत ही किया जा सकेगा. हाइकोर्ट ने रैली के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों पर डाली है. साथ ही, पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे. अब हाइकोर्ट के आदेश के बाद, सशर्त अनुमति के साथ यह राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिस पर प्रशासन और पुलिस की कड़ी नजर रहेगी.

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Published by: Bijay kumar

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