मुख्य बातें
SIR in Bengal: कोलकाता: ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई पूरक सूची बुधवार सुबह प्रकाशित की गई. चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूरक सूची प्रकाशित की. चयनित मतदाताओं में से जो ‘पास’ हुए हैं, वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे. हालांकि, पहले चरण के मतदान से पहले कितने नाम निर्धारित किए गए हैं, यह अभी तक ज्ञात नहीं है. मतदाता अपने ईपीआईसी नंबर का उपयोग करके यह जांच कर सकेंगे कि उनके नाम का निपटान हुआ है या नहीं.
ट्रिब्यूनल ने एक दिन पहले जोड़े 136 नाम
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो लोग 21 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे. चुनाव आयोग ने बुधवार तड़के ट्रिब्यूनल द्वारा चयनित मतदाताओं की सूची प्रकाशित की. ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पूरी करने वाले कितने लोग पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे.आयोग की पूरक सूची के अनुसार, केवल 136 लोग ही न्यायाधिकरण से उत्तीर्ण हुए और पहले दौर में मतदान का अधिकार प्राप्त किया. न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नामों में से 2 मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया. ट्रिब्यूनल ने फिर कहा कि नामों के निर्धारण में मतदाताओं से बात किए बिना किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा. हालांकि, आज प्रकाशित सूची में 2 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं.
तृणमूल कांग्रेस ने उठाये सवाल
अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ. तृणमूल कांग्रेस ने केवल 136 नामों को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं. आज सुबह तड़के पूरक सूची प्रकाशित होने के बाद, तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा- ट्रिब्यूनल ने तीन सप्ताह में 136 लोगों के नाम खारिज कर दिए. गर्म तवे पर पानी डालने से क्या होता है. इन 27 लाख लोगों ने क्या गलत किया. अब इस चुनाव आयोग की कोई जरूरत नहीं है. इस चुनाव आयोग ने जनता के अधिकार छीन लिए हैं.
28 फरवरी को आयी थी अंतिम सूची
आयोग ने 28 फरवरी को बंगाल में मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित की थी. इसमें 60 लाख नाम विचाराधीन थे. न्यायिक अधिकारियों ने इन नामों का निपटारा किया. जिन मतदाताओं के नाम न्यायाधीशों के आदेशानुसार मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे, उन्होंने न्यायाधिकरण में अपील की. सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम न्यायाधिकरण द्वारा 21 अप्रैल तक निपटा दिए जाएंगे और जिनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे, वे 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान कर सकेंगे. जिन लोगों के नाम न्यायाधिकरण द्वारा 27 अप्रैल तक निपटा दिए जाएंगे और जिनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान कर सकेंगे.
अभी भी कई बूथों की सूची का इंतजार
बुधवार सुबह ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई सूची (जिसमें नए सदस्यों को जोड़ा और हटाया गया है) प्रकाशित कर दी गई है. साथ ही, जिन बूथों पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, उन पर क्लिक करने पर यह जानकारी मिलती है कि उस बूथ में ट्रिब्यूनल द्वारा कोई समझौता सूची उपलब्ध नहीं है. राजनीतिक दलों को पूरक सूची आज शाम तक मिल जाएगी.
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कल होना है मतदान
राज्य में गुरुवार (23 अप्रैल) को 152 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का चुनाव होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जिन लोगों के नाम 21 अप्रैल तक न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाने वाली सूची से बाहर नहीं किए गए हैं, वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे. कल दिन भर इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि ट्रिब्यूनल द्वारा नामित उम्मीदवारों की सूची कब प्रकाशित की जाएगी. यह इंतजार मंगलवार रात को समाप्त हुआ.
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