1 जुलाई से बदल रहे रसोई गैस के नियम, बंगाल में भी इन ग्राहकों का कट जायेगा कनेक्शन

LPG Cylinder New Rules: इंडेन, एचपी और भारत गैस के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर के नियम बदल रहे हैं. जिन ग्राहकों के पास पीएनजी कनेक्शन है या जिन्होंने 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका गैस कनेक्शन कट सकता है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

LPG Cylinder New Rules: इंडेन (Indane), एचपी (HP) और भारत गैस (Bharat Gas) के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर. 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार के नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नियमों का पालन न करने वाले ग्राहकों का गैस कनेक्शन काटा भी जा सकता है. इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो पीएनजी (PNG – पाइप्ड नेचुरल गैस) और एलपीजी (LPG) दोनों कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. या जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है.

30 दिन के भीतर काटना होगा एलपीजी कनेक्शन

केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश’ को अनिवार्य कर दिया है. इस नियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति के घर में पीएनजी (PNG) का एक्टिव कनेक्शन है, तो उसके नाम पर चल रहे इंडेन, एचपी या भारत गैस के एलपीजी कनेक्शन को 30 दिनों के भीतर डिस्कनेक्ट (बंद) कर दिया जायेगा. हालांकि, यदि ग्राहक खुद से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उसे सरकार की तरफ से एक कूपन दिया जायेगा. कूपन की मदद से वह भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोबारा आसानी से नया एलपीजी कनेक्शन ले सकेगा.

खत्म हो रही है 3 महीने की समय-सीमा

सरकार ने मार्च 2026 में घोषणा की थी कि जिन इलाकों में पीएनजी (PNG) का बुनियादी ढांचा मौजूद है, वहां के सभी एलपीजी ग्राहकों को 3 महीने के भीतर पीएनजी में शिफ्ट होना होगा. जून के अंत के साथ ही यह समय-सीमा खत्म हो जायेगी.

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ई-केवाईसी कराना है अनिवार्य

सरकार ने सभी एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है. जिन ग्राहकों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए 30 जून आखिरी तारीख तय की गयी है. ऐसा न करने पर ग्राहकों को 1 जुलाई से गैस सिलेंडर बुक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. उनकी सेवा भी रोकी जा सकती है.

क्या कम होगी सिलेंडर बुकिंग की अवधि?

इन सख्त नियमों के बीच उपभोक्ता के लिए एक राहत भरी खबर भी है. वर्तमान नियमों के मुताबिक, युद्ध जनित परिस्थितियों के कारण ब्लैक-मार्केटिंग रोकने और आपूर्ति बनाये रखने के लिए शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक करने पर रोक थी. अब होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के खुलने के बाद उम्मीद जतायी जा रही है कि 1 जुलाई से इस बुकिंग अवधि को कम किया जा सकता है.

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Published by: Mithilesh Jha

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