बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

पीड़िता की मां व पिता ईंटभट्ठे में काम करते थे. दादा के साथ नाबालिग व भाई रहता था.

हल्दिया. अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बुधवार को कांथी की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अजयेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने यह सजा सुनायी. मामला वर्ष 2018 का है. घटना पूर्व मेदिनीपुर के रामनगर थाना क्षेत्र के उत्तर तेतुलिया की है. पीड़िता की मां व पिता ईंटभट्ठे में काम करते थे. दादा के साथ नाबालिग व भाई रहता था. आरोप है कि बीच-बीच में बेटा व बेटी से मिलने का बहाना कर आरोपी घर आता व बेटी के साथ दुष्कर्म करता था. बाद में नाबालिग ने अपनी मां को पूरी बात बतायी. पत्नी ने पति के खिलाफ रामनगर थाने में शिकायत दर्ज करायी. 13 जनवरी को आरोपी को दोषी करार किया गया. दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सश्रम सजा होगी. पीड़िता को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने की भी अदालत ने घोषणा की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >