घाट निजी संपत्ति के अंतर्गत
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा के बाली थाना क्षेत्र में स्थित बाली रासबाड़ी अर्थात पूर्ण चंद्र दां मंदिर के स्वामित्व वाले निजी घाट पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है. बाली के पूर्ण चंद्र दां मंदिर के परिसर में यह घाट स्थित है. हालांकि, यहां छठ पूजा के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाती है, लेकिन मंदिर कमेटी ने घाट पर छठ पूजा के आयोजन को बंद करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
मंदिर कमेटी का दावा है कि यह घाट निजी संपत्ति के अंतर्गत आता है और प्रशासन किसी के निजी परिसर में दूसरों को पूजा करने की अनुमति नहीं दे सकता. हालांकि, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बाली में पर्याप्त संख्या में घाट नहीं होने के कारण यहां छठ पूजा की अनुमति दी जाती है, लेकिन हाइकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है. हाइकोर्ट ने कहा कि किसी की निजी संपत्ति का प्रयोग करने की अनुमति राज्य सरकार नहीं दे सकती.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
