शाम सात बजे के बाद प्रवेश व आवाजाही पर कड़ी निगरानीकोलकाता. जादवपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा और परिसर अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं. विश्वविद्यालय परिसर में शराब पीना, धूम्रपान करना और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
प्रवेश और ठहरने के नये नियम
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ चिरंजीव भट्टाचार्य ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक परिसर में प्रवेश और ठहरने को लेकर सख्त नियम लागू किये गये हैं. रात 8 बजे के बाद परिसर में रुकने या शाम 7 बजे के बाद प्रवेश के लिए वैध विश्वविद्यालय आइडी कार्ड अनिवार्य होगा. आइडी नहीं होने पर सरकारी पहचान पत्र दिखाकर गेट रजिस्टर में विवरण दर्ज कराना होगा. मिलने वाले व्यक्ति का नाम और फोन नंबर भी देना होगा.
वाहन से प्रवेश करने पर वाहन संख्या दर्ज करानी होगी और जरूरत पड़ने पर चालक व यात्रियों को पहचान पत्र दिखाना होगा.बाहरी लोगों पर नियंत्रण
बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त नियंत्रण रहेगा. विश्वविद्यालय परिसर का उपयोग सार्वजनिक मार्ग के रूप में नहीं किया जा सकेगा. शाम के बाद बिना वैध कारण परिसर में घूमने वालों को अवैध प्रवेशकर्ता माना जायेगा. इवनिंग क्लास के छात्रों को छोड़ अन्य किसी को रात 8 बजे के बाद समूह में एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. त्योहार के समय रात 9 बजे तक सीमित छूट दी जायेगी.अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के सेवन या असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. सभी छात्रों और कर्मचारियों को चेतावनी जारी की गयी है तथा परिसर में निगरानी बढ़ा दी गयी है.गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में परिसर विभिन्न विवादों के कारण चर्चा में रहा है. प्रशासन का कहना है कि नये नियमों का उद्देश्य सुरक्षित और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है.
