हावड़ा में रामनवमी 2026 शोभायात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी, हथियार ले जाने पर रोक

Calcutta High Court Order Ram Navami: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा की अनुमति दी है. कोर्ट ने हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगायी है और केवल 500 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है.

Calcutta High Court Order Ram Navami 2026: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर सस्पेंस खत्म हो गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘अंजनी पुत्र सेना’ नामक संगठन को 26 मार्च को शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. हालांकि, चुनाव और सुरक्षा के मद्देनजर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कड़े प्रतिबंध भी लगाये हैं. अदालत ने साफ कर दिया है कि आस्था के इस पर्व में हथियारों के प्रदर्शन की कोई जगह नहीं होगी. शोभायात्रा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक का मिला समय

कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने पक्ष रखा. चूंकि उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक विश्व हिंदू परिषद (VHP) की रैली को पहले ही अनुमति मिल चुकी थी, इसलिए टकराव टालने के लिए ‘अंजनी पुत्र सेना’ को सुबह का समय दिया गया है.

समय : सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

कोर्ट ने कहा है कि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रामनवमी का जुलूस निकलेगा, ताकि दोनों संगठनों के समर्थक एक समय पर आमने-सामने न आयें और कानून-व्यवस्था बनी रहे. कोर्ट ने केवल PVC के प्रतीकात्मक हथियार और झांकी के लिए सिर्फ एक गाड़ी की अनुमति दी है. इसमें भगवान राम की प्रतिमा और झांकी रखी जा सकेगी.

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हाईकोर्ट ने दिया प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश

याचिकाकर्ता संगठन ने दावा किया था कि वे पिछले 25 वर्षों से हावड़ा में रामनवमी मना रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. चुनाव के माहौल में हावड़ा को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए प्रशासन को भी मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है.

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By Mithilesh Jha

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