Bengal Election: कोलकाता/ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल के ‘काम नहीं करने’ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट तलब करेगा.वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया.
ट्रिब्यूनल में पैरवी की अनुमति नहीं
कामत ने कहा- यह पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला है. माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है. अपीलीय अधिकरण काम नहीं कर रहे हैं. वकीलों को अनुमति नहीं दी जा रही है. वे केवल इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित अर्जियां ही ले रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों का न्यायालय के समक्ष लगभग रोजाना उल्लेख किया जा रहा है. हालांकि, कामत ने दलील दी कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा- हम (उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे.
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कलकत्ता हाईकोर्ट से लेंगे रिपोर्ट
इस मामले में, वकीलों ने कहा कि लोगों को दूर-दूर से कोलकाता आना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहले वकील की शिकायत को महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे मामले में नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में मिली शिकायतों से सर्वोच्च न्यायालय आज नाराज है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट लेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है.
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