कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोलकाता. अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार एक बांग्लादेशी नागरिक को सियालदह अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे तीन महीने का कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियुक्त पिछले साल चार अगस्त को सियालदह स्टेशन के आसपास घूम रहा था. संदेह के आधार पर सियालदह जीआरपी ने उसे पकड़ा था. उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था. वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था. उसके पास से दो मोबाइल भी जब्त किये गये. मोबाइल के आइएमइआइ नंबर बांग्लादेश के मिले. अदालत में सरकारी वकील लिली कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने गुरुवार को अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन महीने की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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