राज्य के मंत्रियों व विधायकों की संपत्ति में अस्वाभाविक वृद्धि पर हलफनामा तलब

याचिका में अमित मित्रा, फिरहाद हकीम, शोभन चट्टोपाध्याय, शिउली साहा, ब्रात्य बसु, सब्यसाची दत्त, सुब्रत मुखर्जी सहित कई नेताओं के नाम कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य के 19 मंत्रियों व विधायकों की संपत्ति में अस्वाभाविक वृद्धि के मामले में संबंधित नेताओं से हलफनामा तलब किया है. कलकत्ता हाइकोर्ट में विप्लव चौधरी नामक व्यक्ति ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 25, 2017 8:20 AM
याचिका में अमित मित्रा, फिरहाद हकीम, शोभन चट्टोपाध्याय, शिउली साहा, ब्रात्य बसु, सब्यसाची दत्त, सुब्रत मुखर्जी सहित कई नेताओं के नाम
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य के 19 मंत्रियों व विधायकों की संपत्ति में अस्वाभाविक वृद्धि के मामले में संबंधित नेताओं से हलफनामा तलब किया है. कलकत्ता हाइकोर्ट में विप्लव चौधरी नामक व्यक्ति ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे व न्यायाधीश तापस मुखर्जी की खंडपीठ ने चार हफ्ते के भीतर संबंधित नेताओं को हलफनामा देने के लिए कहा है. इसके दो हफ्ते बाद याचिकाकर्ता को हलफनामा देना होगा. छह हफ्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने कहा कि नेता व मंत्री एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर खुद की छवि दिखाते हैं. देखा जा रहा है कि राज्य के करीब 19 मंत्री व विधायकों की संपत्ति वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में करीब डेढ़ हजार फीसदी बढ़ी है. यह असामान्य है. हाइकोर्ट से इस संबंध में हस्तक्षेप की अपील की गयी है. याचिका में अमित मित्रा, फिरहाद हकीम, शोभन चट्टोपाध्याय, शिउली साहा, ब्रात्य बसु, सब्यसाची दत्त, सुब्रत मुखर्जी सहित अन्य नेता हैं.
जनहित याचिका खारिज
कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे और न्यायाधीश तापस मुखर्जी की खंडपीठ ने फतवा संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. वकील देवव्रत चटर्जी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सांसद इदरीस अली ने इस फैसले का स्वागत किया है. श्री अली ने कहा कि भाजपा राजनीतिक हित के लिए मामले कर रही है तो कभी सीबीअाइ का इस्तेमाल कर रही है. इदरीस अली के वकील देवव्रत चटर्जी ने कहा कि मामले की ग्रहणयोग्यता नहीं है. यही हाइकोर्ट में उन्होंने कहा था.

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