सारधा से सुविधा लेने वाले कर रहे पूजा उदघाटन

सांसद कुणाल घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फिर साधा निशाना, कहा कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी व तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने सोमवार को फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. बैंकशाल कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान घोष ने ममता बनर्जी का नाम लिये बगैर कहा कि सारधा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 30, 2014 6:51 AM

सांसद कुणाल घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फिर साधा निशाना, कहा

कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी व तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने सोमवार को फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. बैंकशाल कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान घोष ने ममता बनर्जी का नाम लिये बगैर कहा कि सारधा से जिन लोगों ने सर्वाधिक लाभ उठाया है, वह पूजा पंडाल का उदघाटन करते फिर रहे हैं और मैं (कुणाल) जेल में बैठ कर ढाक की आवाज सुन रहा हूं. ऐसा नहीं होता है.

मैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं. ऐसा नहीं हो सकता. गौरतलब है कि कुणाल ने पूर्व में कहा था कि सीबीआइ को उन्हें, ममता और सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करनी चाहिए. मामले की सुनवाई कर रहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्र ने कुणाल के साथ ही सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन और उनकी करीबी सहयोगी देबयानी मुखर्जी को 21 अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सीबीआइ द्वारा तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने और उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किये जाने के बाद घोष ने अपनी जमानत के लिए खुद ही फरियाद की, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील अपने एक सहयोगी वकील के निधन की वजह से सोमवार को अदालत में नहीं आये थे. सांसद ने अपनी जान पर खतरे की आशंका जताते हुए कहा कि उसे (कुणाल) कभी भी मारा जा सकता है.

इससे पहले ही वह बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, ताकि वह साक्ष्य के रूप में मौजूद रहे. घोष ने दलील दी कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जाये. घोष बाद में अदालत कक्ष में रो पड़े. उन्होंने साथ ही कहा कि धारा 164 के तहत उनका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की मंजूरी दी जाये. इसके बाद न्यायाधीश ने सीबीआइ के जांच अधिकारी को धारा 161 के तहत घोष का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. सेन ने भी अपनी जमानत के लिए खुद ही बहस की और एक विशेष तिथि एवं समय पर मीडिया से बात करने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया.

27 अक्तूबर को श्यामल सेन कमीशन तलब

सीबीआइ ने 27 अक्तूबर को श्यामल कमीशन को तलब किया है. उस दिन श्यामल कमीशन को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. सीबीआइ अधिकारियों के अनुसार उनसे सफारी सॉफ्टवेयर के संबंध में पूछताछ की जायेगी.

तृणमूल सांसद सृंजय बोस से फिर पूछताछ

इडी ने दूसरी दफा तृणमूल सांसद सृंजय बोस से पूछताछ की. सीबीआइ के साथ करोड़ों रुपये के सारधा घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सृंजय बोस से 2012 में अपने इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक को किये गये भुगतान के बारे में पूछताछ की. इडी सूत्रों ने बताया कि बोस को सोमवार विभाग के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था.

साल 2012 में बेल व्यू क्लिनिक में बोस के इलाज के लिए सारधा ग्रुप की ओर से किये गये भुगतान के बाबत पूछताछ की गयी. इससे पहले, इडी ने सारधा ग्रुप के साथ बोस की कथित संलिप्तता के सिलसिले में उनसे पूछताछ की थी. सूत्रों ने कहा कि बेल व्यू क्लिनिक के सीइओ पी टंडन विभाग की ओर से समन थमाये जाने के बावजूद इडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए. उन्होंने कहा कि टंडन ने इडी के समक्ष हाजिर न होकर कानून तोड़ा है. उन पर जुर्माना लगाया जायेगा.

टंडन को इडी के समक्ष पेश होने के लिए एक बार फिर कहा जायेगा.

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