शिक्षण संस्थानों की संचालन कमेटी के नये नियम पर विवाद

कोलकाता: राज्य के सभी विश्व विद्यालय, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में संचालन कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार ने नये नियम बनाये हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा इस नियम की घोषणा के साथ-साथ विवाद शुरू हो गया है. सोमवार को शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने नये नियम की जानकारी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2014 6:52 AM

कोलकाता: राज्य के सभी विश्व विद्यालय, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में संचालन कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार ने नये नियम बनाये हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा इस नियम की घोषणा के साथ-साथ विवाद शुरू हो गया है.

सोमवार को शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने नये नियम की जानकारी देते हुए कहा कि अब से संचालन कमेटी के सभी सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोगों को इस मानदंड से दूर रखा है.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी से संबंधित नेता या लोगों के लिए यह नियम बाध्य नहीं है.

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अराबुल इसलाम की शैक्षणिक योग्यता काफी कम है, इसलिए उन्होंने एक कॉलेज का अध्यक्ष बनाये जाने के बाद काफी विवाद हुआ था.

अब इस विवाद को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियम में बदलाव किया है, लेकिन नये नियम से राज्य सरकार के खिलाफ विवाद और बढ़ गया है. जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार के इस नये नियम से साफ झलक रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहां के विवि व कॉलेजों के संचालन समिति में अपने नेताओं को शामिल करना चाहती है और इसलिए राजनीतिक नेताओं को कमेटी में अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गयी है, इससे राज्य में शिक्षण संस्थानों की स्थिति और भी खराब होगी.

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