हाइकोर्ट ने मुकुल राय को दी गिरफ्तारी से राहत

कोलकाता : एक मामले में भाजपा नेता मुकुल राय की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 13 फरवरी तक के लिए अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया. सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 13 फरवरी तक के लिए रोक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 28, 2020 2:32 AM

कोलकाता : एक मामले में भाजपा नेता मुकुल राय की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 13 फरवरी तक के लिए अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया. सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 13 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. हालांकि इस दौरान अदालत ने भाजपा नेता को 10 फरवरी को कालीघाट थाने में हाजिर होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष फरवरी में अलीपुर इलाके के सुदीप श्याम के पास एक व्यक्ति का फोन आया था. फोन करनेवाले व्यक्ति ने खुद को भाजपा नेता मुकुल राय का करीबी होने का दावा करते हुए सुदीप से डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की थी. उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास एक ऐसी ऑडियो-वीडियो सीडी है, जिसके जारी होने के बाद राज्य सरकार गिर सकती है. उक्त घटना के बाद सुदीप श्याम ने कालीघाट थाने में मुकुल राय के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी.
उसी एफआइआर के खिलाफ मुकुल राय ने हाइकोर्ट में मामला किया था, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. मुकुल राय के वकील ने उक्त एफआइआर में लगाये गये आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की राजनैतिक हैसियत के कारण कुछ लोग बदनाम करने लिए आये दिन इस तरह का षडयंत्र कर रहे हैं.

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