कोलकाता : खादिम कंपनी के मालिक अपहरण कांड में दोषी आठ अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

कोलकाता : वर्ष 2001 में बहुचर्चित खादिम कंपनी के मालिक पार्थ राय बर्मन के अपहरण कांड में शुक्रवार को दोषी करार दिये गये तीन पाकिस्तानी समेत प्रमुख आठ अभियुक्तों को सोमवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा की सुनाई है. सजा पाने वालों के नाम अरशद खान उर्फ असलम (पाकिस्तानी नागरिक), मोज्जमिल शेख, मिजानुर रहमान, […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 11, 2017 8:00 PM

कोलकाता : वर्ष 2001 में बहुचर्चित खादिम कंपनी के मालिक पार्थ राय बर्मन के अपहरण कांड में शुक्रवार को दोषी करार दिये गये तीन पाकिस्तानी समेत प्रमुख आठ अभियुक्तों को सोमवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा की सुनाई है. सजा पाने वालों के नाम अरशद खान उर्फ असलम (पाकिस्तानी नागरिक), मोज्जमिल शेख, मिजानुर रहमान, तारीक मोहम्मद (पाकिस्तानी नागरिक), इशाक अहमद (पाकिस्तानी नागरिक), नूर मोहम्मद, अख्तर हुसैन और जलाल मोल्लाह हैं. अदालत सूत्रों के मुताबिक अलीपुर कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त सेशन जज अरुण किरण बनर्जी ने सोमवार को सभी आठ अभियुक्तों को सजा सुनाई.

साथ ही सभी को तीन-तीन लाख रुपये नगदी जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया है. जुर्माना नहीं दे पाने वाले अभियुक्तों को दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटना होगा. इस मामले में प्रमुख आरोपी आफताब अंसारी समेत पांच बदमाश पहले से ही कड़ी सुरक्षा के बीच उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. सीआइडी की तरफ से इस मामले में कुल 68 गवाहों ने न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. जिसके बाद अलीपुर जेल के स्पेशल कोर्ट में अदालत ने लंबी सुनवाई के दौरान आठ आरोपियों को सोमवार को सजा सुनाई. इस मामले में तीन आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ के बाहर हैं.

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