ईंट-भट्ठा के नाम पर मिट्टी का अवैध खनन जारी
कोलकाता : ईंट-भट्ठा चलाने के नाम पर उत्तर 24 परगना सहित राज्य के विभिन्न जिलाें में मिट्टी का अवैध खनन जारी है है. हालांकि, इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. लेकिन हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन सुस्त है. उत्तर 24 परगना जिले […]
इस संबंध में जमीन के मालिक स्वर्गीय हीरालाल साव की पत्नी राम दुलारी देवी व उनके बड़े बेटे आनंद कुमार साव ने ईंट-भट्ठा चला रहे आलोक बनर्जी के खिलाफ बारासात कोर्ट में याचिका दायर की और बारासात कोर्ट ने मिट्टी के खनन पर निषेधाज्ञा जारी कर दी, इसके बाद आलोक बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ जिला जज के पास याचिका दायर की, इसके बाद इसके बाद स्थानीय बीएलआरओ, ग्राम पंचायत व कोर्ट कमीशन ने जिला जज के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बताया कि ईंट-भट्ठा के नाम पर वहां मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है. साथ ही जमीन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. इसके जिला जज ने आलोक बनर्जी की याचिका को खारिज करते मिट्टी के खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया. लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.
इसके बाद याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने जिला प्रशासन को ईंट-भट्ठे के नाम पर हो रही मिट्टी की कटाई बंद करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.