अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार
अपहरण और हत्या के आरोपी उत्तम विश्वास को बुधवार को श्रीरामपुर अदालत के प्रथम दायरा न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दोषी करार दिया है.
By Prabhat Khabar News Desk |
May 22, 2024 5:19 PM
हुगली. अपहरण और हत्या के आरोपी उत्तम विश्वास को बुधवार को श्रीरामपुर अदालत के प्रथम दायरा न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दोषी करार दिया है. गुरुवार को उसे सजा सुनायी जायेगी. गौरतलब है चंडीतला थाना क्षेत्र के रहनेवाले 10 वर्षीय किशोर शुभ का अपहरण करने के बाद उसके पिता गोकुल हालदार से फिरौती मांगी गयी थी और फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद उसे गिरफ्तार उस पर मामला चला और बुधवार को उसे दोषी करार दिया गया. वहीं दूसरी ओर, अदालत ने उत्तम विश्वास के तीन सहयोगी आरोपियों को बरी कर दिया.
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