आसनसोल : राणा बनर्जी हत्याकांड में सुनवाई टली, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की अपील पर अगली सुनवाई 18 को

आसनसोल : केटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी के पुलिस रिमांड में रहने के कारण इस हत्याकांड की पूर्व निर्धारित सुनवाई पहली तिथि बुधवार को नहीं हो सकी. न्यायिक हिरासत में बंद पांच आरोपी पिता पुत्र मिल्टन सेन, सागर सेन, अजय हाड़ी, सुभाष मंडल, बबलू बनर्जी ऊर्फ प्रभाष के वकीलों ने अदालत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 14, 2019 12:40 AM

आसनसोल : केटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी के पुलिस रिमांड में रहने के कारण इस हत्याकांड की पूर्व निर्धारित सुनवाई पहली तिथि बुधवार को नहीं हो सकी. न्यायिक हिरासत में बंद पांच आरोपी पिता पुत्र मिल्टन सेन, सागर सेन, अजय हाड़ी, सुभाष मंडल, बबलू बनर्जी ऊर्फ प्रभाष के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में एक अन्य फरार आरोपी भी सरेंडर कर चुका है और वह पुलिस रिमांड में है.

सुनवाई होने पर जांच प्रभावित हो सकती है. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) स्पेशल कोर्ट मनोज कुमार राय ने सुनवाई की अगली तिथि 18 फरवरी तय की. हालांकि 18 तारीख को भी मामले की सुनवाई हो पाएगी या नहीं, इसकी संभावना काफी कम है.

सनद रहे कि राणा बनर्जी हत्या कांड में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.. जांच के आधार पर पुलिस को अन्य दो आरोपी की भी संलिप्तता के साक्ष्य मिले. जिसके आधार पर पुलिस ने कांड में 120 बी सेक्शन जोड़ा. पुलिस ने जांच की प्रक्रिया पूरी कर तीन माह के पूर्व ही अदालत में चार्जशीट दायर कर कस्टडी ट्रायल के लिए अपील की.
दो आरोपी अब भी बाहर थे. जिसके कारण सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रावधान खुला रखा गया. अपील के आधार पर अदालत ने कस्टडी ट्रायल की प्रक्रिया आरम्भ की. पुलिस द्वारा लगाई गई सभी धाराओं को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सही पाया. जिसके उपरान्त अदालत में मामले में चार्ज फ्रेम किया और कस्टडी ट्रायल की प्रक्रिया आरम्भ की.
13 फरवरी को ट्रायल की पहली तिथि थी. इस बीच एक आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी आठ फरवरी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया. वह पुलिस रिमांड में है. 13 फरवरी को ट्रायल के पहली तारीख को पांच आरोपी उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए. मामले में एक आरोपी के पुलिस रिमांड में होने के कारण सुनवाई की प्रक्रिया टल गयी. अदालत ने 18 फरवरी को सुनवाई की दूसरी तारीख दी.

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