पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट की न्यायाधीश ने सुनायी सजा, 10 हजार का जुर्माना भी 16 वर्ष पहले आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत सुईडी ग्राम में हुई थी यह हत्या आसनसोल : खचाखच भरी अदालत के बीच सुनायी गयी सजा, 12 गवाहों ने दी थी सुनवाई में गवाही आसनसोल. वर्ष 2003 में बांकुड़ा जिले के तेलंदा निवासी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 12, 2019 4:55 AM

फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट की न्यायाधीश ने सुनायी सजा, 10 हजार का जुर्माना भी

16 वर्ष पहले आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत सुईडी ग्राम में हुई थी यह हत्या
आसनसोल : खचाखच भरी अदालत के बीच सुनायी गयी सजा, 12 गवाहों ने दी थी सुनवाई में गवाही आसनसोल. वर्ष 2003 में बांकुड़ा जिले के तेलंदा निवासी विवाहिता छाया पाल पर शारीरक व मानसिक रूप से अत्याचार करने तथा उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी तथा दोषी साबित होने पर मृतका के पति निताई पाल उर्फ नारू को मंगलवार को आसनसोल जिला कोर्ट के फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट में पेश किया गया. मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश स्वर्णा सेन प्रसाद ने दोषी निताई पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
ज्ञात हो कि इस मामले पर बीते सोमवार को ही निताई पाल को दोषी साबित कर दिया गया था. मंगलवार को उसकी सजा मुकर्रर होने की तिथि निर्धारित की गई थी. गत 11 जनवरी, 2003 को आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के सुईडी ग्राम में विवाहिता छाया पाल की हत्या कर दी गयी थी. मृतका छाया के पिता शांतिराम पाल ने 12 जनवरी को उसके पति निताई पाल सहित ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने भादवि की धारा 498ए/ 306/ 302 के तहत उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया किया था.

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