पड़ोसन की हत्या के दोषी को उम्रकैद

पानागढ़ : वीरभूम जिले के बोलपुर महकमा अदालत के एडीजी देवव्रत मुखोपाध्याय ने पड़ोसी महिला की नृशंस हत्या के मामले में अभियुक्त नीरा माल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी अधिवक्ता तपन दास ने बताया कि वर्ष 2016 में आठ अगस्त को यह घटना हुयी थी. बोलपुर थाना के सुबीपाड़ा निवासी नीरा माल के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 18, 2018 12:29 AM
पानागढ़ : वीरभूम जिले के बोलपुर महकमा अदालत के एडीजी देवव्रत मुखोपाध्याय ने पड़ोसी महिला की नृशंस हत्या के मामले में अभियुक्त नीरा माल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी अधिवक्ता तपन दास ने बताया कि वर्ष 2016 में आठ अगस्त को यह घटना हुयी थी. बोलपुर थाना के सुबीपाड़ा निवासी नीरा माल के साथ उसकी पड़ोसन आरती बागदी का अवैध संबंध था.
पैसे को लेकर दोनों के बीच तकरार हुई. बताया जाता है कि इसी बीच नीरा ने कटारी से आरती की नृशंस हत्या कर डाली. घटना को लेकर आरती के पति धनंजय बागदी ने बोलपुर थाने में हत्या का मामला दायर किया था. दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त नीरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Next Article

Exit mobile version