UP Death Certificate Online Apply: उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल पर जन्म और मृत्यु की घटनाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है. यूपी भी इस ऑनलाइन सुविधा वाले राज्यों में शामिल है. मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है. बैंक, बीमा, पेंशन, संपत्ति, उत्तराधिकार और कई अन्य सरकारी कामों में इसकी जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में मृत्यु की घटना का समय पर पंजीकरण कराना जरूरी है. सामान्य स्थिति में मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर दर्ज करानी होती है. इस अवधि में पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.
Death Certificate के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज और मृत्यु से जुड़ी जानकारी तैयार रखें. सामान्य तौर पर आवेदन में इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है—
- मृतक का आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल/चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु संबंधी दस्तावेज
- आवेदक यानी परिजन का पहचान प्रमाण
- मृतक का नाम और पता
- मृत्यु की तारीख और समय
- मृत्यु का स्थान—घर, अस्पताल या अन्य स्थान
- अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड/मृत्यु रिपोर्ट
- विलंबित पंजीकरण की स्थिति में संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज और शुल्क
ध्यान दें: दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता मृत्यु के स्थान, पंजीकरण इकाई और मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है.
CRS Portal पर Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान चरणों में समझें—
1. रजिस्ट्रेशन (Sign Up):
- सबसे पहले CRS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए 'General Public Sign Up' विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने क्षेत्र (जिला, ब्लॉक /गाँव या नगर निकाय) की जानकारी भरकर खुद को रजिस्टर करें.
2. लॉगिन करें:
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर पर आए OTP की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.
3. फॉर्म भरें:
- डैशबोर्ड पर जाने के बाद 'Death' सेक्शन में 'Register Death' (मृत्यु पंजीकरण) विकल्प चुनें.
- स्क्रीन पर खुले फॉर्म में मृतक का नाम, लिंग, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान (घर या अस्पताल) और मृतक के माता-पिता/पति-पत्नी की जानकारी सावधानी से भरें.
- अपना पूरा पता भरें, जिसके आधार पर संबंधित पंजीकरण इकाई (Registration Unit) स्वतः सिलेक्ट हो जाएगी.
4. दस्तावेज अपलोड करें:
- मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी या फोटो अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
- सबमिशन के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Reference Number) मिलेगा, जिसे संभाल कर रख लें.
आवेदन का Status कैसे चेक करें?
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है. इसके लिए CRS पोर्टल पर लॉगिन कर संबंधित आवेदन/रजिस्ट्रेशन की जानकारी देखें.
प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें (How to Download)
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, दोबारा Civil Registration System (CRS) पोर्टल पर लॉगिन करें.
- 'Search Registry' या डाउनलोड सेक्शन में जाएं.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें.
- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) मृत्यु प्रमाण पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं.
21 दिन के बाद Death Registration कराने पर क्या होगा?
मृत्यु की घटना की सूचना सामान्य तौर पर 21 दिनों के भीतर देने का प्रावधान है. 21 दिन के बाद मामला Delayed Registration की श्रेणी में आ सकता है और निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क या अतिरिक्त प्रक्रिया लागू हो सकती है. इसलिए परिजनों को सलाह दी जाती है कि मृत्यु की घटना का पंजीकरण यथासंभव निर्धारित अवधि में ही करा लें. देरी होने पर संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी से लागू प्रक्रिया की जानकारी लेना जरूरी है.
कहां करें ऑनलाइन आवेदन?
मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
Official CRS Portal: dc.crsorgi.gov.in
CRS पोर्टल का संचालन भारत के Registrar General & Census Commissioner के कार्यालय के अंतर्गत होता है.
जरूरी सावधानी
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, पता और अन्य विवरण दस्तावेजों के अनुसार ही दर्ज करें. गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज के कारण आवेदन में परेशानी हो सकती है. साथ ही किसी अनधिकृत वेबसाइट या व्यक्ति के बजाय आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें.
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