सौरभ हत्याकांड: मुस्कान की सुनवाई आज, सरकारी अधिवक्ता ने दोनों की जमानत के लिए दाखिल की अर्जी

मेरठ के सौरभ की हत्या का आरोप उसकी पत्नी और प्रेमी साहिल शुक्ला पर लगा था. जिसमें यह बताया गया था कि सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ के पहले कई टुकड़े किए फिर उसको नीले ड्रम में भरकर उसके ऊपर सीमेंट का लेप लगा दिया था.

मेरठ में सौरभ की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए जमानत की मांग की है. उनकी वकील रेखा जैन की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. इसमें उन्होंने मुस्कान और साहिल को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील कोर्ट के समक्ष रखी है.आज कोर्ट इस दाखिल अर्जी पर सुनवाई करेगा.
मुस्कान और साहिल ने मिलकर बड़ी बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की थी.इसके बाद उसकी लाश के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल डाल दिया था.

पुलिस के आला अधिकारियों के सामने दोनों ने सौरभ की हत्या करने की बात भी कबूल की थी. जिसके बाद दोनो प्रेमी शिमला, मनाली घूमने के लिए रवाना हो गए थे. ब्रह्मपुरी थाने में पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया था. मुस्कान और साहिल दोनों प्रेमी 19 मार्च से जिला कारागार में फिलहाल बंद हैं.

सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान और साहिल की जमानत के लिए दी अर्जी में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद एफआईआर दर्ज होने को बताया है. उन्होंने अर्जी में कहा कि हत्या का फिलहाल कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो यह साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने ही की है. सरकारी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की अपील कोर्ट में लिखकर दी है.

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By Abhishek Singh

Abhishek Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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