VIDEO : प्रेमी जोड़े पर हिंदू युवा वाहिनी की ''जबरदस्ती'', घर में घुसकर धमकाया, घसीटते हुए थाने पहुंचाया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही महिला सुरक्षा और राज्‍य में छेड़छाड़ जैसे मामलों को रोकने के लिउ एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया. स्कूल-कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों के आस-पास दिन भर चक्कर काटनेवाले मनचलों की नकेल कसने के लिए ऐसे स्क्वायड की बात दूसरे […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही महिला सुरक्षा और राज्‍य में छेड़छाड़ जैसे मामलों को रोकने के लिउ एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया. स्कूल-कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों के आस-पास दिन भर चक्कर काटनेवाले मनचलों की नकेल कसने के लिए ऐसे स्क्वायड की बात दूसरे राज्यों में भी जोर-शोर से की जा रही है.

छात्राओं से छेड़खानी व इव टीजिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि कार्रवाई के नाम पर कहीं मनचलों को हिरासत में लिया जा रहा है, तो कहीं उठक-बैठक कराकर या चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है. कुछेक मौके पर भाई-बहन, प्रेमी जोड़े व महिला संबंधी के साथ रहने वाले युवकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है. ऐसा ही एक मामला मेरठ से है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हिंदू युवा वाहिनी सेना के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर एक जोड़ों के साथ बदसलूकी की और उन्‍हें घर से घसीटते हुए पुलिस थाने पहुंचाया.

एंटी रोमियो स्क्वायड पर अदालत ने यूपी सरकार से कहा, कानून के तहत काम करें

पीडित युवक ने बताया कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की. युवक ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है. युवक ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी सेना के सदस्‍यों ने उन्‍हें घसीटते हुए थाने ले गये और फिर पुलिस पर दबाव बनाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. गौरतलब हो कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं.
* एंटी रोमियो स्क्वायड पर अदालत ने यूपी सरकार से कहा, कानून के तहत काम करें
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही निर्देश दिया है कि एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई को लेकर खुद के दिशानिर्देशों पर अमल करे और कानून के तहत काम करे.

VIDEO : एंटी रोमियो स्क्वायड ने किया युवक का मुंडन, तीन पुलिस वाले सस्पेंड

न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने वकील गौरव गुप्ता की जनहित याचिका पर उक्त निर्देश दिये. याचिका में आरोप था कि एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई के दौरान पुलिस संबद्ध दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है और युवा जोडों का उत्पीड़न कर रही है.
* एंटी रोमियो स्क्वायड की आड़ पर बेवजह परेशान ने करें : योगी

योगी आदित्‍यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि एंटी रोमियो स्क्वायड के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए. साथ ही उन्‍होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है. योगी ने तो यह भी आदेश दे दिया है कि बेवजह लोगों को परेशान करने वालों को बख्‍सा नहीं जाएगा.

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