आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने गोंडा डीएम पर लगाया हर्जाना, अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा के जिलाधिकारी को आदेश का पालन न करने पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. जिलाधिकारी के वेतन से 5 हजार रुपये का हर्जाना भी जमा करने को कहा गया है.

Allahabad High Court Lucknow Bench : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश का पालन नहीं होने पर गोंडा के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी के वेतन से 5 हजार रुपये हर्जाना जमा करने का भी आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने मंगलवार को ओंकार नाथ वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

सरकारी वकील नहीं दे सके अधिकारी के मौजूद नहीं होने का स्पष्ट जवाब

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित मामले में अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब पहले ही अधिकारी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, तो वह कोर्ट में क्यों मौजूद नहीं हैं. सरकारी वकील इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

17 अगस्त को दिया गया था दो सप्ताह का समय

इस मामले में 17 अगस्त 2026 को कोर्ट ने सरकारी वकील को संबंधित मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि तय समय में निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो मामले के पक्षकार गोंडा के जिलाधिकारी 8 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे.

9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को सुनवाई के दौरान निर्देश नहीं मिलने और जिलाधिकारी के कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की. कोर्ट ने जिलाधिकारी को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है.

जिलाधिकारी के वेतन से जमा होगा 5 हजार रुपये हर्जाना

कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अधिकारी की वजह से मुल्तवी हुई है. ऐसे में जिलाधिकारी अपने वेतन से 5 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करेंगे. साथ ही उन्हें अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा.

Also Read : यूपी में अब 8 नहीं, 12 हजार मिलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय; सहायिकाओं को भी 6 हजार, सीएम योगी का एलान

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By रवि रंजन कुमार

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >