UP News: क्रिकेटर और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला की शिकायत पर यश दयाल के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है और अदालत ने इस स्तर पर आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है.
हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
यश दयाल ने एफआईआर और गिरफ्तारी की आशंका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
जांच जारी रहेगी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अंतरिम राहत है. पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल यश दयाल को राहत मिल गई है, लेकिन दुष्कर्म मामले का अंतिम फैसला अभी होना बाकी है. अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां अदालत मामले में आगे का फैसला करेगी.
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