चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत, रकम जमा करने के लिए मिली दो सप्ताह की मोहलत

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें पैसे जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन यह अंतिम मौका होगा.

Rajpal Yadav Cheque bounce case : चेक बाउंस मामले में सजा का सामना कर रहे शाहजहांपुर के रहने वाले अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन्हें निर्धारित रकम जमा करने के लिए दो सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी है. हालांकि, राहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख भी अपनाया और स्पष्ट किया कि रकम जमा करने के लिए यह अंतिम मौका है.

सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्तें

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कम से कम दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही शेष देनदारी के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है. अदालत ने उनका पासपोर्ट भी जमा कराने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी.

तीन महीने की सजा को दी है चुनौती

राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई थी. इससे पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत के लिए पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी थी. अब अदालत ने रकम जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है.

पैसों के विवाद से जुड़ा है मामला

राजपाल यादव लंबे समय से चेक बाउंस से जुड़े इस विवाद में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. मामले को लेकर अभिनेता पहले भी अपना पक्ष रख चुके हैं. उनका कहना है कि यह विवाद केवल पैसों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि कुछ सिद्धांतों से भी संबंधित है.

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By राधेश्याम कुशवाहा

राधेश्याम कुशवाहा को पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत उन्होंने राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में यूपी डेस्क का नेतृत्व कर रहे हैं. इन्हें धर्म-अध्यात्म, ज्योतिष, राजनीति, अपराध और सकारात्मक खबरों की रिपोर्टिंग व लेखन में विशेष रुचि रखते हैं.

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