Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली बड़ी राहत, अंतरिम केस में मिली जमानत

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है.

Lucknow News: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत याच‍िका पर आज यानी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सपा नेता को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि अब आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं.

दो सप्ताह की अवधि में संबंधित अदालत में आवेदन की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है.

आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सपा के पूर्व मंत्री की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच फैसला सुनाया है. दरअसल, एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरा मामला दर्ज होने से परेशान आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलों के जरिए उन्हें जमानत देने की मांग की थी. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत के बाद भी क्यों नहीं मिली रिहाई

दरअसल, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर एक अन्य मामला दर्ज किया गया है. सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी है.

आजम खान पर कुल 89 मामले दर्ज

सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन सभी मामलों में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम को अंतरिम जमानत दी है. आजम खान बीते 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी घर वापसी कराने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >