Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा की अर्जी पर सुनवाई पूरी, शाम 4 बजे आएगा कोर्ट का फैसला

Shringar Gauri-Gyanvapi Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में प्रतिदिन पूजा की अर्जी पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. पूजा के अधिकार की याचिका पर कोर्ट का फैसला आज शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया है.

Varanasi Gyanvapi Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज सोमवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और पूजा के अधिकार की याचिका पर अपना आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित कर लिया है. फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट के सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक में सुनवाई पूरी की गई. सुनवाई के बाद जज ने फैसला शाम 4 बजे देने की बात कही.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने बताया कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई के बाद हमने वाद पक्ष के प्रति की कॉपी मांगी हैं. हमने अदालत में यह गुजारिश की थी कि जो भी वाद पक्ष ने फाइल किया है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए. और यह जानना हमारा हक है. कोर्ट ने कार्यवाही खत्म करते हुए कहा कि प्रतिवादी पक्ष को कॉपी प्रदान की जाए. अभी डेट और ऑर्डर नहीं तय हुआ है.

विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजन वाली याचिका वाले मामले में आज सुनवाई की. कोर्ट ने 4 बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया है. हमें आशा है कि सभी सनातनियों के लिए अच्छी ख़बर आएगी. दूसरे पक्ष द्वारा बिना किसी लॉजिक के बहस की जा रही है. सिर्फ़ कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने न्यायालय में हमसे फाइल की कॉपी मांगी है. हम उन्हें वो उपलब्ध करा देंगे.

रिपोर्ट- विपिन सिंह

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >