सहारनपुर में नमाज के बाद हंगामा करने वाले 11 और आरोप‍ियों को मिली बेल, कल जेल से बाहर आने का मिलेगा मौका

पुलिस ने 180 उपद्रवियों को जेल भेजा था. इन्‍हीं में से मुकीम, अनवर, मुदस्सिर, दानिश, मुरस्लीन, मुख्त्यार, वारिस, अंसार, नईम, शोकीन, अफजाल निवासीगण रायपुर थाना मिर्जापुर को पुलिस ने 10 और 11 जून को बवाल करने के आरोप में जेल भेजा गया था. शुक्रवार को हुई सुनवाई में इन सभी की जमानत हो गई है.

Saharanpur News: सहारनपुर में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले 11 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट वित्तीय द्वितीय की न्यायाधीश हुमा ने जमानत दे दी है. जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट वित्तीय द्वितीय की अदालत से जमानत मिली है. उम्‍मीद है कि सभी आरोपी शन‍िवार को जेल से बाहर आ जाएंगे.

180 उपद्रवियों को भेजा गया था जेल

जानकारी के मुताबिक, 10 जून को इन उपद्रवियों ने सहारनपुर की जामा मस्जिद पहुंचकर नमाज के बाद हंगामा, बवाल, जुलूस, प्रदर्शन किया था. इस मामले में पुलिस ने 180 उपद्रवियों को जेल भेजा था. इन्‍हीं में से मुकीम, अनवर, मुदस्सिर, दानिश, मुरस्लीन, मुख्त्यार, वारिस, अंसार, नईम, शोकीन, अफजाल निवासीगण रायपुर थाना मिर्जापुर को पुलिस ने 10 और 11 जून को बवाल करने के आरोप में जेल भेजा गया था. शुक्रवार को हुई सुनवाई में इन सभी की जमानत हो गई है.

अब तक 22 आरोप‍ियों को मिली बेल

हालांकि, परवान शुक्रवार की शाम खबर लिखे जाने तक जेल नहीं पहुंचा था. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि अब इन्‍हें शन‍िवार को जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा. जुमे की नमाज के बाद देवबंद और सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर हंगामे को अंजाम दिया गया था. इसमें पत्थरबाजी भी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रव को शांत कराया था. इसमें से अभी तक 22 आरोपियों की जमानत हो गई है. 11 आरोपी 17 जून को जेल से बाहर आए थे जबकि 11 आरोपियों की जमानत 24 जून को हुई है.

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