निजी शराब ठेकेदारों को मिलेगा पांच माह का अवधि विस्तार

राज्य सरकार की नयी व्यवस्था लागू होने तक बरकरार रहेगी स्थिति चाईबासा : जिले में खुदरा शराब बेचने वाले ठेकेदारों को अगले पांच माह के लिए अवधि विस्तार मिलेगा है. झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच तय रोड मैप के अनुसार नयी व्यवस्था लागू होने तक पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने […]

राज्य सरकार की नयी व्यवस्था लागू होने तक बरकरार रहेगी स्थिति

चाईबासा : जिले में खुदरा शराब बेचने वाले ठेकेदारों को अगले पांच माह के लिए अवधि विस्तार मिलेगा है. झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच तय रोड मैप के अनुसार नयी व्यवस्था लागू होने तक पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने पर सहमति बनी है. इधर, झारखंड राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभाग को संविदा आधारित बहाली करनी होगी. जिलावार दुकान संचालन के लिए लोगों की आवश्यकता की रिपोर्ट लेने के बाद इस दिशा में कार्रवाई होगी.
शराब के खुदरा व्यवसाय के लिए उत्पाद विभाग को नयी दुकानों के लिए स्थान खोजने की चुनौती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक अप्रैल 2017 से हाइवे पर शराब दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकता. ऐसे में उत्पाद विभाग को शहरी क्षेत्र के बीच दुकान संचालित करने के लिए स्थान तलाश करनी होगी. पश्चिमी सिंहभूम में 65 लाइसेंसी शराब दुकानें हैं. इनमें से करीब 50 दुकान हाइवे पर हैं. इन सभी दुकानों के लिए उत्पाद विभाग को नये सिरे से स्थान की तलाश करनी होगी.
हम कैबिनेट के फैसले के आलोक में सरकार के नये दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं. वर्तमान में खुदरा शराब बेचने वाले ठेकेदारों को अगले पांच महीने के लिये अवधि विस्तार मिल सकता है. विभागीय निर्देश मिलने के बाद इस दिशा में कार्रवाई शुरू करेंगे. -सुधीर कुमार, जिला उत्पाद अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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