जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी सजा
10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
चाईबासा : घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लाल मोहन हेंब्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी है. साथ में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी कुमारडुंगी थाना अंतर्गत छोटा रायकमान का रहनेवाला है. 19 जून 2015 को पीड़िता के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार 14 जून 2015 को दिन के करीब 2 बजे वह घर में अकेली थी. माता-पिता बाजार गये थे. अकेला पाकर आरोपी घर की चहारदीवारी फांद कर घुस गये और उसके साथ दुष्कर्म किया.
जब युवती चिल्लाने का प्रयास करने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया. घटना की जानकारी देने पर माता-पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गयी. शाम को जब माता-पिता बाजार से लौटे तो पीड़िता ने आपबीती सुनायी. माता-पिता ने दूसरे दिन इसकी जानकारी ग्रामीण मुंडा को दी. मुंडा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता थाना में पहुंच कर मामला दर्ज कराया.
