चाईबासा : जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. घटना के संबंध में पीड़ित नाबालिग की ओर से 13 मार्च 2016 को तांतनगर ओपी में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें उसने बताया कि पिता के निधन के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी.
इसके बाद वह अपने चाचा दुला कालुंडिया के पास रहने लगी थी. इस दौरान पिछले छह माह से चाचा दुला उसे डरा धमका कर शारीरिक संबंध बना रहा था. आखिरी बार 4 मार्च 2016 को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था. घटना की शिकायत होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
