चाईबासा : आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में बुधवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महेश्वर गौड़ को दस साल कैद की सजा सुनायी. वहीं दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में आठवीं की छात्रा ने गुवा थाने में एक दिसंबर 2007 को मामला दर्ज कराया गया था.
इसमें बताया गया था कि बेतरकिया गांव निवासी महेश्वर उसे रोजाना स्कूल से साइकिल पर घर छोड़ता था. घटना वाले दिन एक सुनसान जगह पर साइिकल रोकर उसने दुष्कर्म किया. इस मामले में शिकायत होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
