प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया फैसला
दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया
चाईबासा : पैसे के लिये सहकर्मी की हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अर्जुन ओड़िया व सोमा मुंडारी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस संबंध में बंदगांव थाने में 16 मई 2011 को कुम्बई गांव के अनिदयस मुंडा ने शिकायत की थी.
इसमें बताया गया था कि चरवाहों ने कुजरी पीड़ी की झाड़ी में एक शव देखा था. पुलिस ने शव की पहचान सोदन हेंब्रम उर्फ छोटू के रूप में की थी. छोटू, अर्जुन व सोमा पंजाब में काम करते थे. तीनों
मेला घुमने गये थे. छोटू के पास मोटी रकम होने के कारण दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.
