18 जनवरी 2014 की रात हुई थी घटना
चाईबासा : दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई कर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी मानकी पूर्ति को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में पीड़िता ने 19 जनवरी 2014 को चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें उसने बताया था कि 18 जनवरी की रात लगभग 11 बजे डंडे की मदद से दरवाजे की कुंडी खोलकर एक युवक उसके घर में घुस आया था.
उसने जबरन दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर वह भाग निकला था. लेकिन गांव के लुकुन बोदरा व मांगता बोदरा ने भागते समय उसे धर दबोचा . महिला के मुताबिक आरोपी उसके घर इसके पूर्व भी हांड़िया मांगने आया था. उसे यह जानकारी थी कि उसका पति आसनसोल में काम कर रहा है. जिसका फायदा उठाकर उसने यह कदम उठाया. गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.
