आर्म्स एक्ट के आरोपी को डेढ़ साल की सजा

चाईबासा : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोपी दुर्गा सोय को दोषी पाकर डेढ़ साल की सजा सुनायी है. मामले में एक हजार का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने पांडु सरदार को साक्ष्य […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 16, 2013 1:32 PM

चाईबासा : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोपी दुर्गा सोय को दोषी पाकर डेढ़ साल की सजा सुनायी है. मामले में एक हजार का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अदालत ने पांडु सरदार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अब तक एक आरोपी सोहराय सरदार फरार है. चक्रधरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी चितरंजन सीट ने चार जुलाई 08 को सोहराय सरदार व पांडु सरदार (सभी फुलकानी, निश्चितपुर) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

इसमें बताया गया है कि छापेमारी के दौरान भाग रहे तीन युवकों में एक को पकड़ा गया था. पकड़े गये दुर्गा सोय के पास से एक देसी पिस्तौल व फायर किया हुआ गोली का खोखा तथा हाथ में लोहे का औजार बरामद किया गया था.

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